जिला न्‍यायालय नीमच में वीडियों कॉफ्रसिंग से सुनवाई की सुविधा उपलब्‍ध

जनसंपर्क डेस्क


नीमच। जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश श्री हृदेश द्वारा जिला जेल नीमच से विचाराधीन बंदियों की वीडियो कानफ्रेसिंग के माध्यम से पेशी के लिए जिला न्यायालय में चिन्हित स्थान पर पक्षकार एवं सभी अधिवक्तागणों के विभिन्न न्यायालयों से वीडियो कान्फेसिग की सुविधा स्थापित कर दी गई है। इस कक्ष का उपयोग पक्षकार एवं अधिवक्ता संबंधित न्यायालय से लिंक स्थापित करने के लिए कर सकते है। संबंधित पक्षकार व अधिवक्तागण वीडियो कान्फ्रेंसिंग का उपयोग जमानत आवेदनों पर तर्क अतिआवश्यक प्रकरणों में गवाही (दोनों पक्षकारों की सहमति से) आदि के लिए कर सकते हैं। इस स्थान को अतिरिक्त सर्वर रूम में तथा सिस्टम आफिसर के लेपटॉप पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग की कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु आवश्यक सुविधा स्थापित की जा चुकी है। जिनके उपयोग से विभिन्न न्यायालयों से वीडियो कानफ्रेसिंग की जा सकती है।
     जिला न्‍यायालय नीमच से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार शासकीय वीडियों एप का उपयोग वी.सी. यूनिट के माध्यम से किया जा रहा है। इस एप के उपयोग के संबंध में पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं। इस एप को आवश्यकतानुसर विस्तृत रूप से उपयोग में लाने के लिए जिले के सभी अभिभावक संघ को व्हाट्सएप पर उक्‍त एप युजर मेनुअल/यूजर वीडियो प्रेषित कर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इस एप के माध्यम से न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सबधित पक्षकार एवं अधिवक्ता को उसके मोबाईल पर यूआरएल भेज कर काफ्रेसिग में प्रकरण की सुनवाई हेतु कनेक्ट कर सकते हैं। इस हेतु सभी अधिवक्‍तगण, व पक्षकारगण अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से उक्‍त एप को डाउनलोड करें, ताकि इसका विस्तृत रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस एप के माध्यम से न्यायालय व पक्षकारों के मध्‍य वीडियो काफ्रेसिंग स्थापित कर प्रकरण में कार्यवाही के  दौरान व्‍यक्तियों के मध्य समुचित दूरी सुनिश्चित की जा सकेगी। पक्षकारों एवं अधिवक्तागण उपरोक्त के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर  न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री आर.के.दुबे मोबाइल नंबर 9424786364 तथा सिस्टम असिस्टेंट श्री दिलीप चिकाने मोबाईल नंबर 9584201487 से सम्पर्क कर सकते है।साथ ही ईमेल आई.डी. deourineemplenic.in पर मेल भेजकर अवगत कराया जा सकता है।जावद/मनासा में भी सर्वररूम स्‍थापित होने से वहां पर कार्यरत आई.टी.असिस्टेंट को उपरोक्तानुसार रिमोट एक्‍सेस पाइंट वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए तैयार करने के आवश्यक निर्देश दिये गये है।
       वीडियो एप अथवा रिमोट एक्सेस पाइंट से सुनवाई के दौरान कभी-कभी श्रवणबाधा उत्पन्न हो सकती है। जिसके लिए वर्तमान में फण्‍ड के अभाव में सभी न्यायाधीशगणों से यह आग्रह किया गया है,  कि वे स्वयं के ईयरफोन का उपयोग करें ताकि सुनवाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो। जिन पक्षकारों के पास वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए पैरालीगल वालेन्टियर को एमीकस क्यूरी (Amicus Curaie) के रूप में संबंधित न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जावेगा। इस हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को चार पैरालीगल वालेन्टियर की सूची उपलब्ध  कराने के निर्देश दिए गए है। यह पैरालीगल वालेन्टियर ऐसे पक्षकार एवं न्यायालय के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग स्थापित करायेंगे, ताकि प्रकरण में सुचारू रूप से कार्यवाही निष्पादित की जा सके।