दुकान संचलकों पर 188 के तहत प्रकरण दर्ज....
✍ ख़बर गुलशन डेस्क
नीमच। जहां एक और पूरे देश व प्रदेश में कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। शासन-प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन की सुरक्षा को लेकर दिन रात चिन्तित है। वहीं दूसरी लॉक डाउन मैं नीमच जिला ग्रीन जोन मैं आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा शहर वासियों की सुविधा के लिए कुछ रियायत प्रशासन द्वारा बरती गई थी। जिसमें दूध सब्जी व किराना के अलावा बीज भंडार ट्रैक्टर पार्ट्स, ट्रैक्टर रिपेयरिंग एवं किसान संबंधी दुकान संचालकों को रियायत दी गई थी। इसी छूट का नाजायज़ फायदा उठाकर कुछ दुकानदारों द्वारा जैसे सोना-चांदी, कार रिपेयरिंग, ऑटो पार्ट्स, अलायमेंट की दुकान, वेल्डिंग लेथ मशीन, रेडिएटर रिपेयरिंग की दुकानें खोल दी गई थी। जिन्हें कलेक्टर के आदेश पर तत्काल बंद करवाया गया एवं धारा 144 के उल्लंघन भारतीय दंड संहिता के तहत 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। कार्यवाही में एडीएम विनय कुमार धोखा, एस.डी.एम. एस.एल. शाक्य, तहसीलदार अजय हिंगे, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला, खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा सहित नायब तहसीलदार उपस्थित थे।